शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव और नए नियम से बेरोजगार युवकों को बड़ी राहत मिलेगी।
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अब अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, ओटी टेक्नीशियन, हॉस्पिटल असिस्टेंट के खाली पदों पर सीधी भर्ती होगी।प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट के 21, काउंसलर के आठ, ओटी टेक्नीशियन के 143 और हॉस्पिटल असिस्टेंट के 524 पद खाली है। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में सेवा भर्ती नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन से राज्य के बेरोजगारों को बड़ा लाभ मिलेगा। इस आशय का आदेश शासन ने जारी कर दिया है।
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