लखनऊ. 2021 में हुई लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है. अदालत ने भाजपा नेता अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत बढ़ा दी. अंतरिम जमानत अगली सुनवाई की तारीख तक बढ़ा दी गई. बता दें कि इस हिंसा में कई किसानों की जान गई थी.

कार्यवाई की निगरानी कर रहे जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन ने रजिस्ट्री को 26 सितंबर, 2023 को अंतिम अपडेट के बाद से ट्रायल कोर्ट से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया. यह फैसला आशीष मिश्रा द्वारा जुलाई 2022 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने के बाद आया है, जिसमें उन्हें स्थायी जमानत देने से इंकार किया गया था.

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शुरुआत में, 25 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को सख्त शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी थी, जिसमें ट्रायल में शामिल होने के अलावा दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल थे. बाद में 26 सितंबर को इसमें संशोधन किया गया ताकि उन्हें निजी कारणों से दिल्ली आने की अनुमति मिल सके, जिसमें उनकी बेटी का इलाज और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अपनी बीमार मां की देखभाल करना शामिल है.

3 अक्टूबर 2021 को हुई थी हिंसा

हालांकि, इन यात्राओं के दौरान उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने या लखीमपुर मामले के बारे में मीडिया से बात करने से रोक दिया गया था. लखीमपुर खीरी में हिंसा 3 अक्टूबर, 2021 को भड़की, जिसके परिणामस्वरूप आठ लोगों की मौत हो गई, जिनमें चार किसान भी शामिल थे, जो अब निरस्त हो चुके कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे. घटना तब और बढ़ गई जब आरोप लगाया गया कि मिश्रा को ले जा रहे एक वाहन ने प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया.

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