नई दिल्ली। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित की गई NEET परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी, क्योंकि इससे 24 लाख छात्र प्रभावित होंगे. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के बाद कहा कि परीक्षा को दोबारा कराने की मांग उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि पुनः परीक्षा कराने से कई छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा में खामियों के पर्याप्त सबूत नहीं हैं. नीट यूपी का पेपर हजारीबाग और पटना में लीक हुआ था. पेपर लीक होने के बाद कई छात्रों ने परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की थी. देशभर में छात्रों ने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन भी किए. नीट यूजी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें से कुछ में परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की गई थी.

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