मोहाली. जिला अदालत ने पांच हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी (एलीमेंट्री) रोपड़, संतोष कुमार को चार साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज मोहाली की अदालत में विचाराधीन था. अदालत ने कहा कि बेशक इस मामले के ट्रॉयल दौरान शिकायतकर्ता सोहन सिंह दोषी संतोष कुमार के साथ मिलीभगत करके अदालत में अपनी गवाही से मुकर गया था, इस कारण अदालत ने गवाह सोहन सिंह को होस्टाइल घोषित कर दिया था.
इस केस में सरकार की ओर से मंजीत सिंह जिला अटार्नी विजिलेंस ब्यूरो ने केस की उचित पैरवी करने के कारण और अदालत की ओर से केस में अन्य पर्याप्त गवाही होने के कारण इस केस में फैसला सुनाते हुए आरोपी संतोष कुमार (जिला विशेष शिक्षक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (एलीमेंट्री शिक्षा) रोपड़ को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. आरोपी को गिरफ्तार करके जिला जेल रोपड़ भेजा गया है. इसके अलावा अदालत ने मामले में अपनी गवाही से मुकरने के कारण शिकायतकर्ता सोहन सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
शिकायतकर्ता सोहन सिंह निवासी गांव असरपुर तहसील चमकौर साहिब जिला रोपड़ जो कि अपने ऑटो में विकलांग बच्चों और स्टॉफ को स्कूल लाने और घर छोड़ने के लिए करता है. उसे इस काम के लिए उक्त अधिकारी को भुगतान किया जाता था. शिकायतकर्ता ने 31 मार्च 2019 को बिल नंबर-22 (राशि 31840) का बकाया किराया वसूल करने के लिए उक्त अधिकारी को दिया था.
शिकायतकर्ता ने 2 अप्रैल, 2019 को अपने बिल के भुगतान संबंधी पूछताछ की तो वहां संतोष कुमार ने शिकायतकर्ता से कहा कि उसे बिल के भुगतन के लिए 5 हजार रुपये रिश्वत देनी होगी, अन्यथा बिल पर आपत्ति लगा भुगतान रोक दिया जाएगा. आरोपी को विजिलेंस टीम ने सरकारी गवाहों की मौजूदगी में पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ विजिलेंस थाना मोहाली में केस दर्ज किया गया था.
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