समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे डूंगरपुर प्रकरण के एक और मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और 31 जुलाई को फैसले की तारीख तय कर दी गई है। माना जा रहा है कि आगामी 31 जुलाई को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट इस मामले पर फैसला सुना सकती है, जिसमें आजम खान पर षड्यंत्र रचने और तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खान सहित 6 अन्य पर जबरन घर खाली कराकर तोड़ने और वादी की पत्नी से छेड़छाड़ करने के आरोप हैं।

वादी का बयान और आरोप


जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी-एमएलए सीमा राणा ने बताया कि वादी मुकदमा इदरीश द्वारा थाना गंज में लिखवाया गया था, जिसमें मोहम्मद आले हसन, बरकत अली ठेकेदार, इमरान, इकराम, सज्जाद, और अब्दुल्ला परवेज शमसी को आरोपी बनाया गया था। वादी ने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने आजम खान के इशारे पर उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़, मारपीट, लूटपाट की और उनके घर को तोड़ दिया।

अंतिम बहस और अभियोजन पक्ष का जवाब

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इस मामले में अंतिम बहस चल रही थी और अभियोजन और बचाव पक्ष ने बहस की थी। अभियोजन ने अपना जवाब भी दे दिया है और अब फैसले की तारीख 31 जुलाई तय कर दी गई है। इसमें आजम खान 120बी के तहत मुलजिम हैं और कहा गया है कि सारी कार्रवाई आजम खान के इशारे पर की गई थी।

नामजद अभियुक्त और ट्रायल


इस मामले में नामजद अभियुक्तों में लगभग सात या आठ लोग शामिल हैं और ट्रायल मोहम्मद आजम खान, आले हसन, बरकत अली ठेकेदार, अब्दुल्ला परवेज शमसी, इमरान और इकराम के खिलाफ चल रहा है। इन पर वादी द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं और कोर्ट का फैसला अब 31 जुलाई को आने की उम्मीद है।

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