बरेली. बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी देवरिनया निवासी किशोर को दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामानंद ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता के इलाज के लिए मिलेगी. यह घटना छह साल पहले हुई थी.

जानकारी के अनसुार पीड़िता की मां ने थाना देवरनिया में तहरीर देकर बताया था कि 4 अक्टूबर 2018 शाम 5 बजे बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. तभी पड़ोस में रहने वाला लड़का उनकी बच्ची को बहला फुसलाकर टाॅफी खिलाने के बहाने घर ले गया था. वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उनके घर के पास छोड़ गया था.

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पीड़िता की मां ने की थी शिकायत

बच्ची बुरी तरह से चीख रही थी. वह किशोर के घरवालों से शिकायत करने गईं तो झगड़ा किया. पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था. पीड़िता ने अपने बयान में दुष्कर्म की पुष्टि की थी.

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