शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। 6 महीने तक सरकारी राशन नहीं लेने वालों का नाम काटा जाएगा। विभाग के अनुमान के मुताबिक, 30 प्रतिशत से अधिक पात्र हितग्राही सरकारी राशन नहीं ले रहे हैं। अब इनका नाम काटकर पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक करोड़ 11 लाख परिवारों के पांच करोड़ व्यक्तियों को प्रतिमाह पांच किलोग्राम खाद्यान्न फ्री दिया जा रहा है। जो उपभोक्ता लगातार छह महीने से राशन नहीं ले रहे हैं, अब उनके नाम उचित मूल्य की राशन दुकान के बाहर चस्पा किए जाएंगे।

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मध्य प्रदेश में अब राशन दुकानों के बाहर उन लोगों के नाम की लिस्ट लगेगी, जिन्होंने पिछले 6 महीने से राशन नहीं लिया है। इसके बाद भी यदि उपभोक्ता नहीं आते हैं तो उनका नाम सूची से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इससे जो स्थान रिक्त होगा, उस पर दूसरे पात्र व्यक्ति का नाम शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत प्रदेश में प्रतिमाह गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। पात्रग्राही को ही राशन मिले, इसके लिए बायोमैट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है।

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