केंद्रापड़ा : ओडिशा के केंद्रापड़ा में एक फास्ट-ट्रैक विशेष POCSO अदालत ने तीन साल पहले एक गांव में एक 14 वर्षीय लड़के के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में 55 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोषी सौदागर साहू पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे दो साल और जेल में बिताने होंगे।

फैसला सुनाते हुए तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्रिबिक्रम केशरी चिन्हारा ने कहा कि दोषी ने नाबालिग के साथ प्रकृति के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध, जिसमें प्रकृति के विरुद्ध माने जाने वाले यौन संबंध शामिल हैं) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा – 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया गया।

अदालत ने ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (OSLSA) को लड़के को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

16 जुलाई, 2021 को पीड़ित लड़के की मां ने पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी ने उसके बेटे को गांव के पास एक सुनसान गौशाला में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़ित समेत दस गवाहों ने अदालत के सामने गवाही दी। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार साहू ने कहा, “गवाहों के साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा करने के बाद अदालत ने उसे अपराध का दोषी पाया।”