ITR Filing Update Details: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए 4 दिन बचे हैं। आपको यह काम 31 जुलाई तक पूरा करना होगा। आईटीआर दाखिल करने के लिए 2 टैक्स सिस्टम विकल्प हैं। अगर आप पहला या पुराना टैक्स सिस्टम चुनते हैं तो आपकी 2.5 लाख रुपये तक की आय ही टैक्स फ्री होगी। वहीं, अगर आप नया टैक्स सिस्टम चुनते हैं तो आपको 3 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा।

आज हम आपको आईटीआर दाखिल करने के लिए उपलब्ध इन दो टैक्स सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। ताकि आप अपने लिए सही टैक्स सिस्टम चुनकर टैक्स बचा सकें…

नए टैक्स सिस्टम को समझें

इस बार बजट में आयकर में 3 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना है। वहीं, 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा।

मान लीजिए, किसी की सालाना आय 7 लाख रुपये है। नई टैक्स व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है। ऐसे में बचे हुए 4 लाख रुपये में से 3 लाख रुपये पर 5% की दर से 15,000 रुपये टैक्स के तौर पर चुकाने होंगे।

वहीं, 1 लाख रुपये पर 10% टैक्स लगेगा यानी 10,000 रुपये। यानी कुल 25,000 रुपये टैक्स। लेकिन इस व्यवस्था में सरकार सेक्शन 87A के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स माफ करती है। हालांकि, इसमें भी एक पेंच है। अगर आपकी आय 7 लाख रुपये से एक रुपये भी ज्यादा है तो आपको एक रुपये पर नहीं बल्कि 4,00,001 रुपये पर टैक्स चुकाना होगा।

अब 3 लाख रुपए का टैक्स माफ होने के बाद बचे हुए 4,00001 रुपए में से 3 लाख रुपए पर 5% की दर से 15,000 रुपए और बचे हुए 1,00,001 रुपए पर 10% की दर से 10,000.10 रुपए चुकाने होंगे। यानी कुल टैक्स देनदारी 25,000.10 रुपए होगी।

नए टैक्स सिस्टम में क्या है खास ?

इसमें कोई छूट नहीं है। 7 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स जीरो किया जा सकता है। अगर आप किसी स्कीम में निवेश नहीं करते हैं तो आपको नए टैक्स सिस्टम को चुनना चाहिए।

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