मनीष जायसवाल, बुरहानपुर। प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियों के निर्माण पर हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है। जिसके लिए समय-समय पर जिला प्रशासन मूर्ति निर्माताओं को निर्देशित भी करता है। फिर भी इन दिनों शहर में मूर्तिकार धड़ल्ले से पीओपी से प्रतिमा बनाकर नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हर साल प्रशासन पीओपी से मूर्ति निर्माण पर रोक लगाता है, लेकिन इसका बुरहानपुर के मूर्तिकारों पर कोई असर नहीं दिखाई देता। इस बार भी ऐसा ही देखा जा रहा है। बुरहानपुर शहर की बात की जाए तो शहर के भीतर ही 10 से अधिक पंडालों मे गणेशजी की स्थापना की जाती है। जिनके लिए मूर्तिकार मूर्तियों का निर्माण लगभग पूरा किया जा चुका है। पांडालों के आर्डर अनुसार इस साल भी 10 फीट से 25 फीट तक की गणेश प्रतिमाएं बनाई गई है। जबकि प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर भी प्रशासन ने निर्देश दिए हैं।

शहर में लगभग सभी जगह मूर्तियों के निर्माण पूरे होने के बाद अब प्रशासन थाना स्तर पर मूर्तियों की ऊंचाई और प्रतिबंधित प्लास्टर आफ पेरिस के उपयोग नहीं करने की बात कर रहा है। जबकि मूर्तियों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि, इस साल मार्च महीने में ही मूर्तिकारों की बैठक बुलाई गई थी। जिसमें प्रतिबंध की चर्चा भी की गई थी, लेकिन बैठक के नतीजे धरातल पर नजर ही नहीं आ रहे हैं। हर साल मूर्ति स्थापना के लिए मात्र 10 से 12 दिन रहते हैं, तब प्रशासन की नींद खुलती है। फिर इन मूर्तिकारों पर धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। लेकिन प्रशासन अभी जागे और एनजीटी के नियमों का पालन इन मूर्तिकारों से करवाए तो जिले में पीओपी की मूर्तियों के निर्माण और स्थापना पर रोक लगाई जा सकती हैं।

विसर्जन के समय नदियों को दुषित होने से भी बचाया जा सकेगा। इस संबंध में एसडीएम पल्लवी पौराणिक का कहना है कि कलेक्टर भव्या मित्तल ने भी मूर्तिकारों की बैठक ली थी, जिसमें उन्हें सख्त निर्देश दिए थे कि पीओपी की मूर्ति नहीं बनाना है। बावजूद यदि ऐसा किया है तो एक बार फिर बैठक बुलाकर उन्हें समझाइए दी जाएगी और आवश्यक हुआ तो कार्रवाई भी की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि इस बार पहले ही मार्च 24 को मूर्तिकारों की बैठक बुलाकर उन्हें समझाइश दी गई थी। इसके बावजूद भी नहीं माने तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी अपने स्तर पर देखेंगे। वही NGT के नियमों का पालन सख्त तरीके से कराया जाएगा।

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