कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से नर्सिंग के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। HC ने अनसूटेबल कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। यानी सरकारी अनसूटेबल कॉलेजों के छात्र, सूटेबल कॉलेजों में शिफ्ट किए जाएंगे। सीबीआई जांच में 66 नर्सिंग कॉलेज अनुपयुक्त पाये गए थे।

सोमवार को नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले पर एमपी के जबलपुर हाईकोर्ट में जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच में सुनवाई हुई। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन एडवोकेट विशाल बघेल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए HC ने नर्सिंग स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है।

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हाईकोर्ट ने मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को अनसूटेबल कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल करने के लिए निर्देशित किया है। सुनवाई में 2021-22 और सत्र 2022-23 के नर्सिंग पाठ्यक्रमों के छात्रों को एनरोलमेंट जारी कर परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी अनुपयुक्त कॉलेजों के छात्र, सूटेबल कॉलेजों में शिफ्ट किए जाएंगे। आपको बता दें कि सीबीआई की जांच में प्रदेश के 66 नर्सिंग कॉलेज अनसूटेबल पाए गए थे।

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