देशभर में लव जिहाद को लेकर मामला गर्माता रहा है. अब अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए विधानसभा में ‘लव-जिहाद बिल’ पास किया गया है. उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को यह बिल पास कर दिया गया. यह बिल सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया था और एक दिन बाद पारित हो गया है.

इस बिल में आरोपियों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है, जिससे अवैध धर्मांतरण के मामलों में कड़ी सजा दी जाएगी. कई विशेष अपराधों में सजा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है, जो इस प्रकार के मामलों में सरकार की सख्ती को दर्शाता है. यह बिल अवैध धर्मांतरण से संबंधित अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

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इस कानून के लागू होने के बाद, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़े मामलों में और भी सख्ती से निपटा जाएगा. योगी सरकार ने इस कदम को समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बताया है.

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