कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हाजिरी माफी के लिए नर्मदापुरम कलेक्टर को पत्र लिखना भारी पड़ गया। इस मामले में नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीणा के खिलाफ HC ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने इस संबंध में मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को कलेक्टर सोनिया के खिलाफ कार्रवाई कर 30 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष पेश करनी होगी।

दरअसल, नर्मदापुरम में जमीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिले की कलेक्टर सोनिया मीणा को हाजिर होने के निर्देश दिए थे, लेकिन कलेक्टर ने खुद पेशी पर आने के बजाय एडीएम के हाथों सीधे हाईकोर्ट के जज के नाम पर चिट्ठी भेज दी थी। नर्मदापुरम कलेक्टर के इस रवैये पर एमपी हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।

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जस्टिस जी एस अहलूवालिया ने कलेक्टर के पत्र लिखने को न्यायालय की गरिमा को कम करने जैसा कदम माना है। अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद नर्मदापुरम कलेक्टर को हर हाल में बताना होगा कि आखिर वह किस लिए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं हो पाई थी, जिसके बाद कोर्ट आगे निर्णय लेगा।

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