Punjab News: चंडीगढ़. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे विकास मलिक के वकालत के लाइसेंस निलंबन संबंधी बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के आदेश पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अगले आदेशों तक रोक लगा दी है. मलिक फिलहाल सलाखों के पीछे है. हाईकोर्ट ने इससे पहले मलिक की अंतरिम जमानत की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि सही फोरम के समक्ष मांग की जाए.
मलिक को एक अन्य वकील रंजीत सिंह पर हमला करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था. बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने मलिक का लाइसेंस निलंबित कर दिया था, और उनके खिलाफ शिकायतों पर अंतिम फैसला आने तक किसी भी अदालत में वकालत करने पर रोक लगा दी थी. मलिक की तरफ से कहा गया कि उनके खिलाफ रंजिश के चलते तथ्यों को तोड़- मरोड़ कर एफआईआर दर्ज की गई है. वकील पर हमले के मामले में पुलिस ने हत्या का प्रयास करने का आरोप भी जोड़ दिया.
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