प्रयागराज. मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्ष में फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मुकदमे को सुनने योग्य बताया है. अदालत ने कहा कि जन्म भूमि का मुकदमा सुनवाई योग्य है. अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक जैन ने कहा कि यह मामला सुनवाई योग्य है. हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति वाली अर्ज़ी खारिज की. मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता वाली याचिकाएं मंजूर कीं. इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म भूमि केस में अब ट्रायल चलेगा. याचिकाओं की सुनवाई आगे जारी रहेगी. इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी.

कृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया, “4 महीने तक सुनवाई करने के बाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की याचिका खारिज कर दी है. शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये मुकदमा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के तहत वर्जित है. 5 कानून उन्होंने बताए थे. इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा है कि ये चलने योग्य मुकदमा है. अगली सुनवाई 12 अगस्त है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश पर जो रोक लगाई है उसे हटाने की मांग करेंगे.”

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हिंदुओं की पक्षकार और अदालत के सामने कई नए तथ्य प्रस्तुत करने वाली सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रीना एन सिंह ने बताया कि इस मामले पर 6 महीने से ज्यादा समय तक सुनवाई चली और नए-नए तथ्य अदालत के सामने प्रस्तुत किए गए. शुरुआत में मुस्लिम पक्ष के की ओर से ये भी कहा गया कि मेरे पास मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं. बता दें कि इसी मामले में बहस के दौरान रीना एन सिंह की ओर से वक्फ बोर्ड को जमीन कब्जाने वाली एक संस्था बताया गया. जिसका जोरदार प्रतिवाद मुस्लिम पक्ष ने किया था.

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