अभिषेक सेमर, तखतपुर. नाले की जमीन को पाटकर अवैध कब्जा करना एक रसूखदार को भारी पड़ गया. इस मामले को संज्ञान में लेते हुए नायब तहसीलदार ने रसूखदार कब्जाधारी के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी किया है. साथ ही दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. यह मामला मामला तखतपुर तहसील के नगोइ पंचायत का है.

बता दें कि रसूखदार ने लगभग एक एकड़ में कब्जाकर बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराया था. तीन दिवस के भीतर अवैध कब्जा स्वत: नहीं हटाने पर नायब तहसीलदार ने बेदखली का आदेश जारी किया है. वहीं इस मामले में पटवारी पर पहले ही निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है.

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बता दें कि इस तरह के लगातार मामले आते जा रहे हैं. इससे पहले भी तखतपुर अनुभाग के नागोइ में रसूखदार ने लगभग एक एकड़ शासकीय जमीन नाला को पाटकर बाउंड्रीवॉल बना लिया है. हालांकि इस मामले में भी तहसीलदार ने नोटिस जारी किया था, लेकिन पक्षकार ने किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया था.

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