बनारस. वाराणसी में ज्ञानवापी वजूखाने में शिवलिंग और फव्वारा प्रकरण में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी पर हुए एफआईआर प्रकरण में एडीजे नवम की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अखिलेश और ओवैसी के तरफ से उनके वकीलों ने बहस की और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की तरफ से एफआईआर दर्ज किए जाने के मामले को ही गलत बताया.

बता दें कि दोनों पक्षों के वकीलों का कहना था कि यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और यह कहना कि वह शिवलिंग है या फव्वारा यह कहना उचित ही नहीं होगा. इस मामले में पूजा के अधिकार का भी मामला कोर्ट में चल रहा है. ऐसे में किसी की भावनाएं आहत कैसे हो सकती हैं.

विपक्षीगण के वकीलों ने इस पूरे प्रकरण में अपनी बातों को रखते हुए इस एप्लीकेशन को खुद के प्रचार प्रसार किए जाने की बात करते हुए खारिज करने के अपील की. जिस पर कोर्ट ने अपील दाखिल करने वाले अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय से जवाब मांगते हुए 5 अगस्त को इस प्रकरण पर सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है.