प्रयागराज. मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. इस दौरान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला रिजर्व रख लिया है. जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई है. सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने पक्ष रखा था.
बता दें कि अब्बास अंसारी पर आरोप है कि अंसारी ने अपनी पत्नी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और कई लोगों को पैसे की उगाही के लिए धमकाया. इसके अलावा, यह भी आरोप है कि अंसारी की पत्नी का चालक जेल अधिकारियों की मदद से जेल से भगाने की साजिश रच रहा था.
जानकारी के अनुसार, कोतवाली गाजीपुर में अगस्त 2023 में FIR दर्ज हुई थी.अब्बास अंसारी पर आरोप लगाया गया था कि अंसारी की पत्नी औपचारिकताओं और तय प्रतिबंधों का पालन किए बिना अक्सर जेल में उनसे मिलने जाती थीं.
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