चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला डीएसपी राका गेरा को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई 6 साल की सजा को निलंबित कर दिया है. राका गेरा को एक लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार दिया गया था.

राका गेरा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि सीबीआई कोर्ट ने 6 फरवरी को उन्हें रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए 6 साल की जेल और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ राका ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने जुर्माने पर रोक लगाते हुए सजा को निलंबित करने से मना कर दिया था.

हाल ही में राका गेरा ने अपनी सजा को निलंबित करने की एक और याचिका दाखिल की. हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए उनकी सजा को निलंबित कर उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. मोहाली के मुल्लांपुर निवासी बिल्डर की शिकायत पर सीबीआई ने 25 जुलाई 2011 को चंडीगढ़ सेक्टर-15 की एक कोठी से राका गेरा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था.

ये था पूरा मामला

मोहाली के मुल्लांपुर निवासी केके मल्होत्रा की शिकायत पर सीबीआई ने 25 जुलाई 2011 को राका गेरा को चंडीगढ़ के सेक्टर-15 स्थित एक घर से 1 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा, जिसमें भारी मात्रा में हथियार और शराब बरामद हुए. तलाशी के दौरान सीबीआई को एके-47 के 67 कारतूस, 32 बोर की एक जर्मन निर्मित रिवॉल्वर और एक डबल बैरल बंदूक मिली. इसके अलावा, 53 बोतल शराब भी बरामद की गई. इस मामले में करीब पांच साल तक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाई थी. अगस्त 2023 में रोक हटाए जाने के बाद फिर से मुकदमा चला.