Ankita Bhandari Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की याचिका को खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि यह अपराध अत्यंत गंभीर है और मुकदमा शीघ्र समाप्त होना चाहिए.

चीफ जस्टिस ने कहा, “अंकिता भंडारी हत्याकांड एक गंभीर अपराध है और न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाना जरूरी है.” उन्होंने मामले की जांच और सुनवाई को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया, जिससे पीड़िता को न्याय दिलाया जा सके.

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उत्तराखंड में घटित अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. 19 वर्षीय अंकिता भंडारी, जो एक रिसॉर्ट में काम करती थी, का शव पिछले वर्ष एक जंगली इलाके में मिला था. अंकिता की हत्या के मामले में रिसॉर्ट के मालिक और उसके सहयोगियों को आरोपी बनाया गया.

इस जघन्य अपराध की गंभीरता को देखते हुए, पूरे देश ने इस मामले में शीघ्र न्याय की उम्मीद जताई. अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी की याचिका को ठुकरा दिया है और मुकदमे को तेज़ी से चलाने के निर्देश दिए हैं.

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बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने पुलकित ने अपनी इस याचिका में केस कोटद्वार की कोर्ट से कहीं और ट्रांसफर करने की मांग की थी. पुलकित ने याचिका में अनुरोध किया था कि इस संवेदनशील मामले की सुनवाई कोटद्वार की अदालत से किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर की जाए.

Ankita Bhandari Murder Case

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ठुकराते हुए स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई कोटद्वार में ही जारी रहेगी. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय अदालत द्वारा न्याय की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाएगा.

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