आईएएस पी. गुरुप्रसाद प्रमुख सचिव राजस्व ने अधिकारियों पर कार्रवाई की है. उन्होंने अपर संचालक चकबंदी (प्रशासन) तरुण कुमार मिश्रा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है. ये आदेश उनके सेवानिवृत्ति के दिन ही दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक तरुण कुमार पर आरोप है कि गलत रिपोर्ट पर वाराणसी के तत्कालीन बंदोबस्त अधिकारी अशोक कुमार को निलंबित कर दिया गया था. प्रमुख सचिव राजस्व पी. गुरुप्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

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दरअसल, बंदोबस्त अधिकारी अशोक कुमार सिंह पर वाराणसी में तैनाती के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप था. ग्राम सरसौल जाल्हूपुर वाराणसी में चकबंदी के दौरान अनियमित तरीके से ग्राम का कब्जा परिवर्तन फर्जी ढंग से दिखाने का भी आरोप था. जिसकी जांच तरुण कुमार मिश्रा ने ही की थी. इनकी रिपोर्ट के आधार पर अशोक कुमार को दोषी पाया गया था. लिहाजा उन्हें निलंबित कर दिया गया.

गलत रिपोर्ट की जांच में पाया गया कि तरुण कुमार मिश्रा ने शासन को गलत सूचना दी है. इसलिए सेवानिवृत्त वाले दिन उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया.