दिल्ली के IAS कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के सिलसिले में पुलिस ने पानी से लबालब भरी सड़क पर कार चलाने वाले SUV ड्राइवर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने 50 साल के ड्राइवर मनोज कथूरिया को जमानत दे दी. दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि ‘शुक्र है आपने बारिश के पानी का चालान नहीं किया.

पुलिस का आरोप है कि जलमग्न सड़क के पानी पर तेज रफ्तार कार चलाने की वजह से लहरें उठीं जिससे कोचिंग सेंटर का दरवाजा टूट गया और बेसमेंट में पानी भर गया और छात्रों की मौत हो गई.

SUV ड्राइवर मनोज कथूरिया को गुरुवार को दिल्ली की एक सेशंस कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि आरोपी को मामले में ‘अति उत्साह में फंसाया गया’ है. उसे 29 जुलाई को ओल्ड राजिंदर नगर स्थित राव के IAS स्टडी सर्किल के बेसमेंट में डूबकर हुई 3 छात्रों की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. कथूरिया को गैर इरादतन हत्या के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

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पानी का करते चालान

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उसने अब तक MCD के किसी भी अधिकारी से पूछताछ नहीं की और न ही नगर निगम से संबंधित फाइल जब्त की है, जो एक महत्वपूर्ण सबूत हो सकता था.

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किसी से क्यों नहीं की पूछताछ

पीठ ने कहा, पुलिस ने पूछताछ के लिए किसी को भी बुलाया नहीं. शुक्र है आपने बेसमेंट में घुसने वाले बारिश के पानी का चालान नहीं काटा. आप कहते कि पानी की हिम्मत कैसे हुई बेसमेंट में घुसने की. आप पानी पर भी जुर्माना लगा सकते थे, जिस तरह से आपने SUV चालक को वहां कार चलाने के लिए गिरफ्तार किया.’ अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस का सम्मान तब होता है जब वह अपराधी को गिरफ्तार करती है और निर्दोष को छोड़ देती है.