Gyanvapi Case. वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने के ऊपर मुस्लिम समाज के लोगों के टहलने पर रोक लगाने और तहखाने की छत और खम्भों की मरम्मत करवाए जाने के हिंदू पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 अगस्त को तय की है.

जिला जज संजीव पांडेय की अदालत ने हिंदू पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि तय की है. बता दें कि जिला अदालत ने 31 जनवरी को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने का आदेश दिया था.

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हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद व्यास जी के तहखाने में 31 जनवरी से ही पूजा-पाठ शुरु हो गया और श्रद्धालु व्यास जी के तहखाने में स्थापित विग्रहों का झांकी दर्शन करते हैं. नमाजी मुसलमान तहखाने की छत पर आकर टहलते हैं, जबकि पूजा स्थल के छत पर कोई टहले और नमाज पढे यह ठीक नहीं है.

उन्होंने कहा कि तहखाने की छत और खंभे काफी कमजोर हैं. ऐसा न हो यह किसी वजह से वह ध्वस्त हो जाए, इसलिए तहखाने की छत पर टहलने से मुसलमानों को रोकने के साथ ही उसकी छत और खम्भों की मरम्मत कराए जाने की मांग हिंदू पक्ष के द्वारा की गई है.

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