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बांदा. उत्तर प्रदेश के बांदा में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर थी. कोर्ट में शनिवार को पति की हत्या के मामले में दोषी पाई गई. जिसके बाद कोर्ट ने महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई.
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी व श्रवण तिवारी ने बताया कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गुरेह गांव के भज्जू का पूरवा की निवासिनी सुनीता का गिरवा थाना क्षेत्र के मणिपुर गांव निवासी प्रेम बाबू से अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था. जिसमें सुनीता का पति अंगद बाधक बना हुआ था.
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महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई. जिसके बाद 26 अप्रैल 2019 को सुबह 3 बजे सुनीता ने अपने पति अंगद को खेत काटने के बहाने खेत ले गई और अपने प्रेमी प्रेम बाबू को वहां बुलाकर दोनों ने मिलकर गमछे से खेत में ही उसकी फांसी लगाकर हत्या कर दी.
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बताया जा रहा है कि पत्नी ने पति के शव को ठिकाने लगाने के लिए भी साजिश रची. मौत का कारण सड़क हादसा साबित करने के लिए उसके शव को बिसंडा की ओर जाने वाले सड़क पर फेंक दिया. पुलिस ने सूचना पर बरामद कर शव का पोस्टमार्टम कराया और घटना का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. अब मामले में कोर्ट का फैसला आया. जिसमें पत्नी समेत उसके प्रेमी दोषी पाए गए. कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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