चंडीगढ़. मनोरोगियों के लिए कम्युनिटी आधार पर ग्रुप होम बनाए जाने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने जवाब देने के लिए समय दिए जाने की मांग की है. मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी. इसे भी पढ़ें : Punjab News: सीएम मान के बाद अब स्पीकर को विदेश जाने के लिए केंद्र से नहीं मिली मंजूरी…

चंडीगढ़ की पुष्पांजलि ट्रस्ट की तरफ से जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि इससे पहले चंडीगढ़ के लिए यह मांग की गई थी. चंडीगढ़ प्रशासन इस दिशा में काम कर रहा है लेकिन इसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है, लिहाजा पंजाब व हरियाणा को भी इसमें शामिल किया जाए.

याचिका की सुनवाई करते हुए इस पर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल के खेत्रपाल की खंडपीठ ने इस पर पंजाब व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में मांग की गई कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए कम्युनिटी आधार पर ग्रुप होम बनाए जाएं. इससे उनकी बीमारी में बहुत बड़ी मदद होगी और वे इससे उबर सकेंगे.

वर्ष 2016 के नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक 10 फीसदी से ज्यादा भारतीय वयस्कों में मानसिक विकार पाया गया है. 2 प्रतिशत व्यस्क जनसंख्या में गंभीर मानसिक विकारों के लक्षण हैं. ऐसे में इन लोगों को सहयोग सेवाओं की जरूरत है. समुदाय के सहयोग से इस विकार से बाहर निकला जा सकता है. ऐसे में मेटल हेल्थ केयर एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए.