सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों की ओर से कांवड़ मार्ग पर स्थित दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक जारी रखी है. कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों के मालिकों के नामपट्टिका लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 22 जुलाई के आदेश को जारी रखा है. 22 जुलाई को न्यायालय ने कहा था कि दुकानदारों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है. वे सिर्फ यह बताएं कि उनके पास कौन-से और किस प्रकार का खाना है.
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान होटलों के मालिकों और कर्मचारियों के नाम की पट्टी लगाने का आदेश जारी किया गया था. इसके बाद विपक्ष ने तीनों राज्यों की सरकारों के आदेश पर आपत्ति जताई थी. विपक्ष ने इस फैसले का जमकर विरोध किया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर आदेश दिया था.
न्यायालय ने तीनों राज्यों की सरकारों की ओर से जारी आदेश पर रोक लगाई थी. शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ समय के अभाव के कारण मामले की सुनवाई नहीं कर पाई लेकिन, अंतरिम आदेश को जारी रखा.
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