जौनपुर. विद्युत उपकेंद्र जफराबाद जौनपुर के निविदाकर्मियों को बीते 6 महीने से सैलरी का भुगतान नहीं किया गया है. इस मामले में हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था. हालांकि, जिलाधिकारी ने न कोर्ट का जवाब दिया औऱ न ही वे हाजिर हुए. अब कोर्ट ने जिलाधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है.

बता दें कि जिलाधिकारी पर आरोप है कि सूचना के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है. ऐसे में जिलाधिकारी जौनपुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उन्हें 8 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया है. जहां मामले की सुनवाई होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने जफराबाद विद्युत उपकेंद्र के निविदा (संविदा) कर्मियों शिवाकांत पांडेय व सात अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

वहीं मामले को लेकर सरकारी अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी को आदेश की सूचना पत्र और फैक्स के जरिए दी गई लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया. जिसके बाद कोर्ट ने गंभीरता से लिया. अधिवक्ता का कहना था कि याचियों ने धरना प्रदर्शन किया था. उसी समय वेतन रोक दिया गया था, जबकि वे धरने के दौरान भी ड्यूटी पर थे. सेक्टर मजिस्ट्रेट ने उनके हस्ताक्षर लिए थे. इसके बावजूद वेतन नहीं दिया जा रहा. वह भुखमरी के कगार पर हैं.