चंडीगढ़ . संगरूर की फैमिली कोर्ट से सहमति से तलाक लेने के बाद एक दंपत्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब उनके बच्चे के लिए उन्हें दोबारा शादी करनी होगी. हाईकोर्ट ने तलाक के आदेश के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए दोनों को फिर से विवाह करने का सुझाव दिया है.
संगरूर के एक तलाकशुदा महिला और पुरुष ने फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश को रद्द करने की मांग की थी. इस मामले में उनकी बेटी की कस्टडी मां को सौंपी गई थी और डिक्री में स्पष्ट था कि दोनों अपने बयानों से मुकरेंगे नहीं. हाईकोर्ट में अपील करते हुए कहा गया कि दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वे बच्चे के कल्याण के लिए साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके तलाक ने नाबालिग बच्चे को सबसे अधिक प्रभावित किया है.
हाईकोर्ट ने माना है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के खिलाफ अपील इस आधार पर स्वीकार्य नहीं की जा सकती कि वे फिर से पति-पत्नी के रूप में साथ रहना चाहते हैं. पक्षकारों को बाद में अपने शपथ-पत्र वापस लेने और सुलह की इच्छा जताने की अनुमति देना कोर्ट की अवमानना और झूठी गवाही के बराबर होगा. पीठ ने कहा कि चूंकि अब पक्षों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वे साथ रहना चाहते हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, उन्हें फिर से विवाह करने की अनुमति है. अधिनियम में उन पक्षों के पुनर्विवाह पर कोई रोक नहीं है, जिन्होंने तलाक लिया है.
- CG MORNING NEWS: ठंडे के बीच बारिश के आसार… बच्चे के लिए दवाई लाने कहा तो पत्नी को मारा चाकू…सीएम करेंगे सड़क सुरक्षा की समीक्षा…राजधानी में आज
- Bihar Weather: बिहार में ठिठुरन वाली ठंड! सूर्यदेव की लुकाछिपी शुरू
- मंदिर-मस्जिद की लड़ाई, कोर्ट तक आईः संभल मामले में ‘सुप्रीम’ सुनवाई, निचली अदालत के आदेश को मस्जिद कमेटी ने दी चुनौती
- MP में जर्मन निवेश का नया अध्याय प्रारंभ: CM डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों से चर्चा के तुरंत बाद ACEDS को भोपाल में भूमि आवंटन पत्र किया जारी
- MP Morning News: आज से शुरू होगा आलमी तब्लीगी इज्तिमा, राजधानी में 30 से अधिक इलाकों में बिजली रहेगी गुल, उत्तर से आ रही सर्द हवाओं से बढ़ी ठंड