Finance Bill 2024: अब करदाताओं को संपत्ति बेचने से होने वाले लाभ पर टैक्स चुकाने के 2 विकल्प मिलेंगे. अगर आप इंडेक्सेशन का लाभ नहीं लेते हैं तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स देना होगा. वहीं अगर आप इंडेक्सेशन का लाभ लेते हैं तो 20% टैक्स देना होगा.
हालांकि इंडेक्सेशन का विकल्प सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने 23 जुलाई 2024 से पहले संपत्ति खरीदी है. बजट 2024 में सरकार ने रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन लाभ को हटा दिया था. मंगलवार को वित्त विधेयक 2024 में संशोधन पेश कर इसे फिर से बहाल कर दिया गया है.
नई टैक्स व्यवस्था में देना होगा 12.5% टैक्स
सरकार ने LTCG इंडेक्सेशन के तहत करदाताओं को दो विकल्प देने के लिए संशोधन पेश किया है. नई टैक्स व्यवस्था में इंडेक्सेशन के बिना 12.5% लागू होगा. जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में इंडेक्सेशन के साथ 20% का विकल्प मिलेगा.
इंडेक्सेशन लाभ क्या है
इंडेक्सेशन की मदद से प्रॉपर्टी के खरीद मूल्य पर महंगाई के असर को दिखाया जाता है, जिससे कैलकुलेशन में खरीद मूल्य भी बढ़ जाता है और निवेशक का लाभ आंकड़ा घट जाता है और टैक्स देनदारी भी कम हो जाती है.
कैपिटल गेन पर 20% आयकर लगता है
इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, अगर प्रॉपर्टी खरीदने के तीन साल के अंदर बेची जाती है तो उससे होने वाले लाभ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) माना जाता है. वहीं, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बाद 3 साल तक उसे अपने पास रखते हैं और फिर उसे बेच देते हैं तो उससे होने वाले लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) माना जाता है.
इस तरह की आय पर इंडेक्सेशन का लाभ लेने के बाद आपको 20% की दर से टैक्स देना होता है. घर या प्लॉट बेचने से होने वाले लाभ की रकम आपकी कुल आय में जुड़ जाएगी और उसके बाद आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाएगा.
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