कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश सरकार को ग्वालियर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य महिला व बाल विकास डायरेक्टरेट के उस आदेश के अमल पर रोक लगा दी है, जिसमें प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन वितरण का काम स्व सहायता समूहों से छीनकर सहायिकाओं से कराने का निर्णय लिया गया था।
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यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 15 जिलों में 15 अगस्त से लागू होना था। सरकार के आदेश के बाद स्व सहायता समूहों ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब उस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मुरैना जिले के 15 और दतिया जिले के 29 स्व सहायता समूहों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी।
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अभी मध्य प्रदेश में संचालित होने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों में भोजन वितरण का जिम्मा स्वसहायता समूहों के जिम्मे है, लेकिन महिला व बाल विकास विभाग संचालनालय ने जुलाई के पहले सप्ताह में एक बड़े बदलाव का आदेश निकाला। इसकी लॉन्चिंग स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त से होनी है। लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के बाद सरकार के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।
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