राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मुख्यमंत्री आवास में सीएम डॉ मोहन यादव ने आज सोमवार को नगरीय निकायों के महिला जन प्रतिनिधियों के सम्मेलन में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) के लिए बना पोर्टल लॉन्च कर दिया है। वहीं पोर्टल में टीडीआर से जुड़े हुए सभी नियम अपलोड कर दिए गए हैं। इस पोर्टल पर अतिरिक्त एफआर की खरीद-बिक्री हो सकेगी।

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बता दें कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सरकारी प्रोजेक्ट में जाने वाली जमीन के लिए मुआवजे की जगह अतिरिक्त एफएआर देने की व्यवस्था तैयार की है। इन नियमों के तहत सरकार सड़क सहित अन्य सार्वजनिक प्रोजेक्ट बनने पर निजी जमीन लेकर मुआवजा नहीं टीडीआर सर्टिफिकेट देगी। टीडीआर के रूप में मिलने वाला एफएआर शेयर की तरह उसी शहर में 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क के किनारे दोगुनी गहराई तक मान्य होगी। एफएआर या तो खुद किए जाने वाले निर्माण में उपयोग होगा, या फिर किसी बिल्डर या डेवलपर को बेचा जा सकेगा।

बिल्डर-डेवलपर टीडीआर के मालिक से सीधे संपर्क कर सकेंगे  

पोर्टल पर सड़क या कोई सरकारी स्ट्रक्चर बनाने वाली एजेंसी जानकारी अपलोड करेगी कि कौन सी जमीन ले रहे हैं । जिस व्यक्ति की जमीन प्रोजेक्ट में आ रही है वो ऑनलाइन आवेदन करके टीडीआर सर्टिफिकेट ले सकता है। आवेदन की स्क्रूटिनी पोर्टल से ही करके टीएनसीपी सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। जिस बिल्डर या डेवलपर को अतिरिक्त एफएआर चाहिए वह पोर्टल पर ही टीडीआर के मालिक से संपर्क कर सकता है। 

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