सुल्तानपुर. राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा समेत 6 लोगों के खिलाफ सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया.

एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद 9 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था. लेकिन सरेंडर नहीं करने पर कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया.

दरअसल, 2001 में संजय सिंह और अनूप संडा समेत कई लोगों ने बिजली, पानी की समस्या को लेकर धरना दिया था, जिसमें लोवर कोर्ट ने इनके खिलाफ सजा सुनाई थी.

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सेशन कोर्ट ने इनकी अपील को निरस्त करते हुए 9 अगस्त को कोर्ट में पेश होने की तारीख दी थी. लेकिन संजय सिंह की तरफ से लोकसभा सत्र चलने को लेकर हवाला दिया गया और अनूप संडा की तरफ से पत्नी की बीमारी का हवाला दिया गया. जिसके बाद MP/MLA कोर्ट ने इनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.