GST On Health Insurance: जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग 9 सितंबर को होने जा रही है. यह मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें जीवन और हेल्थ इंश्योरेंस की खरीदारी पर लगने वाले 18% जीएसटी दरों को या तो कम किया जा सकता है या फिर इसे पूरी तरह खत्म किए जाने पर चर्चा हो सकती है.
संभव है कि केंद्र की ओर से ही इसका विचार रखा जाए. हालांकि देखना यह होगा कि इसके समर्थन में कितने राज्य आते हैं. बता दें कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा से मिलने वाले जीएसटी का 72 परसेंट हिस्सा राज्यों के खातों में जाता है जबकि 28 परसेंट केंद्र के पास रहता है. बैठक में जीएसटी स्लैब में बदलाव एवं उसे तर्कसंगत बनाने पर भी चर्चा की जाएगी.
दरअसल, हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) पर लगने वाले 18 परसेंट जीएसटी को लेकर कुछ दिनों पहले तब राजनीतिक गर्मी बढ़ गई थी जब कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने इसके बहाने केंद्र पर लोगों के स्वास्थ्य से भी पैसा कमाने की बात कही थी. बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने इस मुद्दे पर राज्य सरकारों को ही कठघरे में खड़ा किया था.
सरकारी हेल्थ स्कीम्स पर जीएसटी नहीं लगता है
GST Council की Meeting मीटिंग में इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को खत्म या इसमें कमी की जाती है तो इससे इंश्योरेंस खरीदार को बड़ी राहत मिलेगी. सरकार की तरफ चलाई जा रही इंश्योरेंस स्कीम पर जीएसटी नहीं लगता है.