बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां एक शख्स ने जूते के लिए 11 साल तक कानूनी लड़ाई। अब जाकर उसने न्याय मिला है। वहीं दुकानदार पर 3 हजार से अधिक का जुर्माना लगाया है। जिसके बाद शख्स ने राहत की सांस ली है। आइए जानते है आखिर पूरा मामला क्या है….

दरअसल, यह पूरा मामला 2013 का है। बालाघाट के रहने वाले शिवराज ठाकुर ने सुभाष चौक स्थित ज्योति फुट वेयर से 600 रुपये में एक जूता खरीदा था। जूते खरीदने के दो दिन बाद ही उनका सोल उखड़ गया। इसके बाद शिवराज जूते बदलवाने के लिए दुकान पहुंचा। जहां दुकानदार ने जूता बदलने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं शिवराज की बेइज्जती कर उनकी औकात पर भी सवाल उठा दिया।

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बात औकात पर आई तो लड़ी कानूनी लड़ाई

दुकानदार ने कहा कि शिवराज ठाकुर से कहा कि यह जूते अब नहीं बदल सकते, क्योंकि जूते में कोई गारंटी और वारंटी नहीं होती। दुकानदार की बात सुनने के बाद शिवराज ने कहा कि खरीदते वक्त तो बड़ी-बड़ी बातें की थीं। इस बात पर दुकानदार भड़क गया। वहीं शिवराज ने कहा कि इस मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में करेगा। इसी बात पर दुकानदार ने कहा कि तुम्हारे जैसे कई ग्राहक देखे हैं। उपभोक्ता फोरम में जाकर क्या कर लोगे ? इसके भी 2000 रुपये लगते हैं। इतना ही नहीं उसने औकात की भी बात की। दुकानदार ने कहा कि अब देखते हैं कि तुम्हारी भी कितनी औकात है ?

आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खटखटाया अभोक्ता फोरम का दरवाजा

दुकानदार के इस अपमानजनक व्यवहार से ग्राहक शिवराज काफी नाराज हो गया और आहत होकर उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। साल 2013 में शिवराज ने बालाघाट के उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर मामला दर्ज कराया। 2 महीने तक केस चला, लेकिन शिवराज बालाघाट उपभोक्ता फोरम के फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ। फिर उसने राज्य उपभोक्ता फोरम, भोपाल में अपील की।

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दुकानदार पर लगा इतना जुर्माना

एक जूते के लिए 11 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई और फिर फैसला सुनाया गया। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल ने दुकानदार पर तीन हजार 40 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें 600 रुपये की मूल राशि के साथ 6% वार्षिक ब्याज, 1000 रुपये शारीरिक और मानसिक पीड़ा के लिए और 1000 रुपये अपील के खर्च के लिए शामिल है।

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