Rajasthan News: प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल की उपयोग को लेकर पूर्व में जारी आदेशों में शिक्षा विभाग ने संशोधन किया है। इसके अनुसार शिक्षकों को स्कूल में शिक्षण कार्य और विभागीय कार्य के लिए मोबाइल उपयोग की छूट दे दी गई है।
दरअसल संशोधन आदेश में पूर्व के आदेशों की गलत व्याख्या होने का भी जिक्र करते हुए शिक्षा निदेशक ने शिक्षण कार्य के लिए पूर्व में भी मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी नहीं होने की बात कही है।
बाधित नहीं हो कार्य
शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने जारी आदेशों में कहा है कि मोबाइल फोन के उपयोग से कक्षा की अध्ययन प्रक्रिया बाधित ना हो, उसकी एकाग्रता में अनावश्यक विघ्न ना आए. साथ ही डिजिटल शिक्षण के लिए मोबाइल का उपयोग अध्ययन अध्यापन के लिए हो.
शिक्षकों को हिदायत
जारी आदेशों में साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मोबाइल का उपयोग नहीं करने की शिक्षकों से अपेक्षा की गई है और यही भी अपेक्षा की गयी है कि शिक्षक उक्त की पालना कर, अपना सहयोग प्रदान करेंगे.
विभागीय और विद्यार्थी हित ना हो बाधित
आदेशों में साफ तौर पर कहा गया है कि विभागीय समन्वय तथा संचालन के उद्देश्य से विद्यार्थी एवं विभागीय हित में निर्देर्शित कार्य मोबाईल के माध्यम से पूर्व की भांति किए जाने हैं, इन पर प्रतिबंध नहीं है.
प्रार्थना सभा और अन्य जगह उपयोग नहीं
शिक्षण कार्य को छोड़कर विद्यालय समय में मोबाइल की उपयोग पर अंकुश लगाने को लेकर भी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि विद्यालय में मोबाइल के नियन्त्रित उपयोग प्रार्थना सभा अथवा अन्य कार्यक्रम की गरिमा बनाऐ रखने के लिए उपयोग न हो और निर्बाध कक्षा शिक्षण की मंशा से यह आदेश दिए गए हैं.
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