इलाहाबाद. इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने यूपी में 69 हजार प्राइमरी टीचरों की भर्ती मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया है. साथ ही 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमावली का पालने करने की बात कही है.

बता दें कि पूरी भर्ती पर सवाल उठाते हुए अभ्यर्थियों ने 19 हजार पदों पर आरक्षण घोटाला का आरोप लगाया था. जिसके बाद अभ्यर्थी मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए थे. जिसको लेकर हाईकोर्ट ने अब अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट का मानना है कि भर्ती प्रकिया में नियमों का पालन नहीं किया गया है.

जानकारी के अनुसार, यूपी सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए दिसंबर 2018 में विज्ञापन निकाला था और जनवरी 2019 में परीक्षा करवाई थी. परीक्षा में 4 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 1 लाख 40 हजार अभ्यर्थी पास हुए थे. इसके बाद सरकार की ओर से मेरिट लिस्ट जारी की गई थी. मेरिट लिस्ट आते ही चयन प्रकिया पर सवाल खड़े हो गए थे.