शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में कोर्ट का समन या वारंट अब ऑनलाइन तामील होगा। व्हाट्सएप, ई-मेल, टेक्स्ट मैसेज पर भेजा गया वारंट और समन तामील माना जायेगा। व्हाट्सएप, ई-मेल, टेक्स्ट मैसेज से वारंट-समन तामील कराने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा।

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मध्यप्रदेश में ऑनलाइन समन वारंट भेजकर उसे तामील माने जाने वाले नियम तैयार है। नए कानून के तहत डेढ़ महीने में नियम बनाया गया, अब सीधे कोर्ट से समन वारंट जारी किए जा सकेंगे। जो आरोपी, गवाह या फरियादी ई-मेल, फोन नंबर या मैसेजिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल नहीं करते ऑनलाइन समन उनके लिए मान्य नहीं होंगे। ऐसे मामलों में थाने का स्टाफ वारंट समन तामील करवाएगा। ई-मेल बाउंस बैक ना होने पर तामीली मानी जायेगी। गृह विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है।

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मध्यप्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि वारंट और समन की तामील के लिए ई-तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे सभी प्रक्रियाओं का त्वरित और प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके। मध्यप्रदेश, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा।तकनीक के इस नवीन प्रयोग के लिए विभाग को बधाई।

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