प्रयागराज. हापुड़ जिले में गोशाला में गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य (Unnatural Sex) करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इंकार कर दिया है. अदालत ने आरोपी हरि किशन की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

हापुड़ जिले के एक गोशाला में हरि किशन पर गायों के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप है. इस मामले में आईपीसी की धारा 377 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. अदालत ने आरोपी हरि किशन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. जस्टिस पीयूष अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आरोपी की जमानत अर्जी पर विचार करते हुए, गोशाला में गायों के साथ अप्राकृतिक कृत्य के वीडियो फुटेज और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाया.

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आरोपी की पहली जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी थी. दूसरी जमानत अर्जी में अदालत ने ठोस आधार की कमी के कारण उसे भी खारिज कर दिया. आरोपी के वकील ने अदालत में यह दलील दी कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है. वकील ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर जानबूझकर दो दिन की देरी से दर्ज की गई है और वीडियो के वायरल होने से जुड़े विवरणों की भी जांच नहीं की गई है.

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अदालत ने आरोपी की दलीलों को अस्वीकार करते हुए कहा कि वीडियो फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित होता है कि आरोपी ने गौशाला में गायों के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया है. इस कारण से जमानत देने से साफ इंकार किया गया है.

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