बिलासपुर। कॉलोनी विकास का कार्य नहीं करने वाले आसमां बिल्डर एवं कालोनाइजर के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कालोनाइजर के सकरी स्थित प्रोजेक्ट के कॉलोनी विकास अनुमति को निरस्त कर दिया है। निरस्त करने के बाद अलग-अलग खसरा नंबर के लगभग कुल रकबा 16.44 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने नगर निगम ने उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय को पत्र भेजा है, जिसमें लिखा गया है 59 अलग अलग खसरा नंबर की भूमि का पंजीयन ना किया जाएं।

आसमां बिल्डर्स एवं कालोनाइजर लिमिटेड के डायरेक्टर असीम जाफरी की ओर से सकरी प.ह.नं 45 तहसील तखतपुर के भूमि खसरा क्र. 178/2.128/1,172/7,182/1,183/2,172/9,172/10, 183/4, 168, 88/2, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 99/1, 102, 105/2, 130, 172/1, 174, 177, 179/1, 179/2, 180/3, 183/5, 105/1, 172/2ग (173), 172/3, 172/6, 176, 181/3, 96/2, 109/3, 103, 175, 131/1, 127/2. 129/1, 109/1,89/1, 89/2, 180/4, 125/3, 125/2, 80/2, 172/2/9501, 128/2, 126/1. 126/2, 101/3, 101/2, 88/4, 88/5, 94/2, 108/3 कुल रकबा 16.442 एकड़ भूमि पर कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर का पत्र क्र./10049/प्र.क्र.213/न.ग्रा.नि./2019 को 13 मार्च 2020 को विकास अनुज्ञा और कालोनी विकास की अनुमति नगर एवं ग्राम निवेश की शर्तों के अनुसार तीन साल की समय अवधि के लिए दिया गया था।

समय अवधि बीत जाने के बावजूद कालोनाइजर ने विकास कार्य पूर्ण नहीं किया और न ही समय अवधि बढ़ाने के लिए कोई आवेदन दिया गया। इस संबंध में निगम की ओर से कालोनाइजर को 8 अगस्त 2024 को पत्र जारी किया गया था पर कालोनाइजर ने पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद आसमां बिल्डर्स एवं कालोनाइजर प्राइवेट लिमि. के उक्त खसरा नंबर के कुल रकबा 16.444 एकड़ भूमि की कालोनी विकास अनुमति स्वमेय निरस्त हो गई। इसके बाद उक्त खसरा नंबर की भूमि पर रजिस्ट्री नहीं करने पंजीयन कार्यालय को पत्र लिखकर सूचना दी गई है।

लगातार मिल रही थी शिकायतें

आसमां बिल्डर्स एवं कालोनाइजर निर्मित कालोनी में मूलभूत सुविधा और अन्य विकास कार्यों को लेकर नागरिकों की ओर से लगातार शिकायतें की जा रही थी। बिजली,पार्क,अधूरी सड़कें समेत अन्य कार्य अब तक अधूरें हैं, जिसे पूरा करने में कालोनाइजर की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद निगम ने सख्त कार्रवाई की है।

रेरा को भी लिखा गया पत्र

कालोनी विकास अनुमति निरस्त हो जाने के बाद नगर निगम ने रेरा और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आफिस को भी पत्र लिखकर इसकी सूचना दे दी है ताकि आने वाले समय में उक्त भूमि पर कालोनी से संबंधित किसी भी कार्य की अनुमति ना दी जाए।

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