कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोर्ट की दहलीज पर एक ऐसा मामला पहुंचा है, जो दो राज्यों की पुलिस के बीच झूल रहा है। ऐसे में ग्वालियर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश की बांदा  जिले की विसेण्डा पुलिस और MP ग्वालियर की हजीरा पुलिस को केस डायरी के साथ तलब किया है।

युवती से दुष्कर्म का आरोप 

दरअसल ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दुष्कर्म के आरोपी राकेश लोधी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में की गई अपील पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह आदेश दिए हैं। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश की रहने वाली एएनएम ने बांदा जिले की विसेण्डा  थाने में दुष्कर्म और आईटी एक्ट के तहत अप्रैल में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि ग्वालियर के चार शहर का नाका इलाके में रहने वाले राकेश लोधी ने उसके साथ नवंबर 2022 में दुष्कर्म किया था। उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके अश्लील फोटो खींचे और बाद में उससे तीन लाख रुपए की मांग की। पैसे नहीं मिलने पर वह उसकी सोने की अंगूठी और चैन ले गया था।

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दो राज्यों की उलझी पुलिस 

कानूनन घटनास्थल हजीरा थाना क्षेत्र का था, इसलिए मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के विसेण्डा थाने में जीरो पर कायम होने के बाद उसे केस डायरी के साथ ग्वालियर हजीरा थाने भेजा जाना था। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। बाद में विसेण्डा पुलिस ने आरोपी राकेश लोधी को गिरफ्तार कर लिया और उसे उत्तर प्रदेश की जेल में भेज दिया। जहां डेढ़ महीने जेल में रहने के बाद राकेश को जमानत पर छोड़ा गया। इसके बाद विसेण्डा पुलिस ने केस डायरी को ग्वालियर के हजीरा थाने ट्रांसफर कर दिया। यहां भी पुलिस ने डकैती अधिनियम सहित दुष्कर्म आईटी एक्ट और अवैध वसूली की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। यानी एक ही मामले में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में दो एफआईआर की गईं। 

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आरोपी को इस बात का सता रहा डर 

वहीं राकेश लोधी को अब आशंका है कि हजीरा पुलिस भी उसे गिरफ्तार कर सकती हैं। जबकि वह विसेण्डा थाने में पहले ही इस केस में गिरफ्तार हो चुका है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने हालांकि राकेश की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए बांदा जिले की विसेण्डा पुलिस और हजीरा पुलिस को केस डायरी के साथ अगले हफ्ते तलब किया है।

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