भुवनेश्वर : ओडिशा सतर्कता विभाग ने शुक्रवार को ढेंकानाल वन रेंज अधिकारी बिभुदानंद मिश्रा को उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का उल्लंघन कर भारतीय मोर रखने के आरोप में उनके खिलाफ वन्यजीव मामला भी दर्ज किया गया है।
सतर्कता विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार, भुवनेश्वर में एक उच्च मूल्य का फ्लैट, हैदराबाद में 2 और, भुवनेश्वर और ढेंकानाल में 8 प्लॉट, आठगढ़ के राहंगोल गांव में 2 करोड़ रुपये के सिविल निर्माण कार्य वाला एक फार्महाउस, 1 करोड़ रुपये की जमा राशि, 5.15 लाख रुपये नकद, जिसमें शौचालय के फ्लश टैंक में छिपाए गए 1 लाख रुपये शामिल हैं, 557 ग्राम सोना और दो चार पहिया वाहन अधिकारी से जुड़ी संपत्तियों पर एक साथ की गई तलाशी के दौरान पाए गए, जिनका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सका।
मिश्रा के ढेंकानाल स्थित सरकारी आवास और कार्यालय कक्ष, अथागढ़ के बिरकिशोरपुर स्थित पैतृक आवास, राहंगोल स्थित उनके फार्महाउस, राजधानी स्थित फ्लैट और अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई। ओडिशा सतर्कता विभाग के वन विंग के अधिकारियों ने ढेंकानाल रेंज के स्थानीय वन कर्मचारियों के साथ मिलकर उनके फार्महाउस से 4 मोर भी जब्त किए। उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39 और 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि मिश्रा अगस्त 1987 में तदर्थ आधार पर वनपाल के पद पर नियुक्त हुए थे। एक साल बाद 1988 में उन्हें नियमित वनपाल के रूप में नियुक्त किया गया। 2016 में उन्हें वन रेंजर के पद पर पदोन्नत किया गया।
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