नई दिल्ली। कंपलसरी रिटायरमेंट किए गए पूर्व आईपीएस जीपी सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है. केंद्र सरकार की ओर से कैट के आदेश को चुनौती दिए जाने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जीपी सिंह ने कंपलसरी रिटायरमेंट को कैट में चुनौती दी थी. कैट ने उनके पक्ष में फ़ैसला सुनाते हुए उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था. कैट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी राज्य में उनके विरुद्ध चल रहे प्रकरण में उनके पक्ष में फ़ैसला सुनाया था.

कैट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर सही ठहराये जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ पुलिस में उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया है. जीपी सिंह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और गिरीश कठपालिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2024 को कैट के आदेश को सही ठहराया है. इससे पहले जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ सरकार की अनुशंसा पर भारत सरकार ने कंपलसरी रिटायर कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ जीपी सिंह कैट की शरण ली थी.

जल्द हो सकती है सेवा बहाली

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जीपी सिंह जल्द सेवा में लौट आयेंगे. राज्य सरकार केंद्र को एक बार फिर सिफारिश भेज सकती है. इससे पहले भी कैट के फ़ैसले के बाद राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सिफारिश भेजी थी लेकिन तब केंद्र ने पुनर्विचार की चिट्ठी भेज दी थी.