शैलेंद्र पाठक, बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ की सड़कों पर ओवरलोड वाहनों को लेकर सख्त रवैया दिखाया है. ओव्हरलोड वाहन को लेकर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की डिवीज़न बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर उससे जवाब तलब किया है.
हाइकोर्ट ने पूछा ओव्हरलोड सड़कों पर ओव्हरलोड वाहन कैसे चल रही हैं. ओवरलोड वाहनों से सड़कें खराब हो रही हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए चार हफ्ते का वक्त दिया है. कोर्ट ने ये नोटिस भिलाई के त्रिलोक सिंह की जनहित याचिका पर जारी किया है.