जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे को फटकार लगाई है। एक मामले पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने रेलवे पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही रेलवे को ब्याज के साथ एक महीने के अंदर राशि देने का फैसला सुनाया है। आइए जानते है आखिर पूरा मामला क्या है…

दरअसल, प्रदेश के कटनी जिले के रहने वाले केशव कुमार निगम ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि 45 साल पहले कटनी में लोको शेड निर्माण के लिए उसकी आधा एकड़ जमीन रेलवे ने अधिगृहित की थी, लेकिन आज तक उसे जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है।

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हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए रेलवे को फटकार लगाई है। HC ने न सिर्फ 1 माह के भीतर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं बल्कि रेल्वे पर 1 लाख रुपयों का जुर्माना भी ठोंक दिया है, जिसे याचिकाकर्ता को दिया जाएगा।

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