प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट से बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में आठ साल पहले दर्ज प्राथमिकी को रद करने की मांग वाली याचिका पर राहत देने से इंकार कर दिया है. इस याचिका को न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया है.

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में आरोप पत्र को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए राहत प्रदान नहीं की जा सकती. आरोप पत्र को चुनौती न देने के कारण कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. रेमो डिसूजा पर आरोप है कि उन्होंने प्रतिवादी सत्येंद्र त्यागी को फिल्म में निवेश के लिए 5 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव दिया था और आश्वासन दिया था कि एक साल के भीतर पैसे लौटाए जाएंगे. हालांकि पैसा लौटाने में विफल रहने के बाद सत्येंद्र त्यागी ने गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

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प्राथमिकी में यह भी आरोप है कि रेमो डिसूजा ने प्रतिवादी को अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी से पैसा न मांगने की धमकी भी दी थी. पुलिस ने जांच के बाद रेमो डिसूजा और प्रसाद पुजारी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 420, 406, और 386 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है. ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए रेमो डिसूजा को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है.

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