रामपुर. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है. आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया है.

आज विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में अपना फैसला सुनाया. 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी मोहम्मद आजम खान जिन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपनी कार राजकीय रजा स्नातकोत्तर महा विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र के अंदर लेकर गए थे. जबकि जो नियम है वह मतदान बूथ से 200 मीटर दूर अपने वाहन मतदाता छोड़कर बूथ के अंदर जाएगा और अपना मतदान करेगा, लेकिन आजम खान 200 मीटर के अंदर ही अपनी कार को मतदान बूथ पर ले गए थे.

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इस आचार संहिता उलंघन के मामले में तत्कालीन एसडीएम पी पी तिवारी ने 24 अप्रैल 2019 को उनके खिलाफ थाना गंज में एक मुकदमा दर्ज कराया था. आज विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. आजम खान को अदालत ने इस मामले में बरी कर दिया है.

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