शब्बीर अहमद, भोपाल। रेरा (RERA) के अध्यक्ष अजीत प्रकाश श्रीवास्तव पर पीई दर्ज करने के मामले में ईओडब्ल्यू पर सवाल उठे हैं। रेरा के सचिव ने EOW डीजी को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने इस कार्रवाई को अवैधानिक बताया है। रेरा के अध्यक्ष और किसी अन्य अधिकारी के खिलाफ धारा 90 के तहत जांच एजेंसी मामला दर्ज नहीं कर सकती है। कल ही ईओडब्ल्यू ने शिकायत के आधार पर रेरा के अध्यक्ष अजीत प्रकाश श्रीवास्तव के खिलाफ पीई दर्ज की थी।
दरअसल, प्रभाष जेटली ने एपी श्रीवास्तव पर रेरा में नियुक्तियों में गड़बड़ी के साथ आकृति ग्रुप के बिल्डर के खिलाफ चल रही जांच के बीच उससे आवासीय भूखंड खरीदने का आरोप लगाया है। यह भी आरोप है कि आकृति डेवलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के आकृति गार्डन्स प्रोजेक्ट में एपी श्रीवास्तव और उनकी पत्नी नीति श्रीवास्तव ने आवासीय भूखण्ड नं. बी-168 लिया है।
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इसके साथ रेरा अध्यक्ष की हैसियत से श्रीवास्तव ने आकृति डेवलिंक्स के सभी प्रोजेक्ट को रद्ध कर दिया, जबकि न्यायिक प्रक्रिया की सूचिता को देखते हुए श्रीवास्तव को आकृति डेवलिंक्स के प्रोजेक्ट को रेरा अध्यक्ष की हैसियत से सुनवाई नहीं करनी थी। हालांकि, अभी ये आरोप हैं। इसी आधार पर EOW ने एफआईआर दर्ज की है।
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