प्रयागराज. भूमि अधिग्रहण मामले में इलहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. बरेली जिले के व्यक्ति की योजित याचिका पर अदालत ने फैसला सुनाया है. मामले में उच्च न्यायालय ने एक बार भूमि स्वामित्व में आ जाने पर मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के अनुसार मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकता. HC ने एनएचएआई (NHAI) को मुआवजा देने का आदेश दिया है.
दरअसल यूपी के बरेली के रहने वाले एक व्यक्ति की याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी. ऐसे में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के मामले में NHAI को मुआवजा देने का आदेश दे दिया है.
इसे भी पढ़ें : तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, सास-ससुर की सेवा न करना क्रूरता नहीं
उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि धारा 3-एच (1) के मुताबिक यह अनिवार्य करती है कि राज्य सरकार कब्ज़ा लेने से पहले मुआवज़ा राशि जमा करेगी. ऐसा प्रावधान नहीं है जो केंद्र सरकार को मुआवजे की राशि के भुगतान में देरी करने और यह तर्क देने में सक्षम बनाता है कि मुआवजा का भुगतान तब किया जाएगा जब कब्जा लिया जाएगा. जबकि यह प्रावधान उन काश्तकारों के लाभ के लिए है, जिनकी भूमि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित की गई थी. यह मुआवजे का भुगतान किए बिना भूमि पर कब्जा करने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है.
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक