Govt Tax On Crude Oil: सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) यानी विंडफॉल टैक्स घटा दिया है. अपनी नियमित समीक्षा में सरकार ने विंडफॉल टैक्स को 2,100 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 1,850 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया है. यह बदलाव आज यानी 31 अगस्त से लागू हो गया है. सरकार हर 15 दिन में विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है.
इससे पहले 16 अगस्त को विंडफॉल टैक्स घटाया गया था
इससे पहले 16 अगस्त को सरकार ने विंडफॉल टैक्स को 54.34% घटाकर 4,600 रुपये प्रति मीट्रिक टन से 2,100 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया था. इस हिसाब से सरकार ने अगस्त महीने में दो बार में विंडफॉल टैक्स को 59.78% घटाया है.
डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पर छूट बरकरार
दूसरी ओर, सरकार ने डीजल, पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) यानी विमानों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर निर्यात शुल्क शून्य रखने का फैसला किया है.
इसका मतलब यह है कि डीजल, पेट्रोल और एटीएफ के निर्यात पर घरेलू रिफाइनर कंपनियों को दी जा रही छूट भविष्य में भी जारी रहेगी. इसका फायदा उन घरेलू कंपनियों को मिलता रहेगा जो रिफाइनरियां चलाती हैं और देश के बाहर के बाजारों में डीजल, पेट्रोल और एटीएफ जैसे रिफाइंड उत्पाद बेचती हैं.
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