प्रयागराज. मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. न्यायालय में याचिका की पोषणीयता पर बहस होनी है. अदालत को प्रस्तावित कॉरिडोर के स्वरूप और कार्य शुरू किए जाने पर फैसला करना है. कॉरिडोर की योजना को मंजूरी देने के बाद राज्य सरकार ने कोर्ट से भूमि अधिग्रहण करने के साथ ही मंदिर के खजाने में जमा राशि के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी.

हालांकि सरकार की इस मांग को अदलात ने ठुकरा दिया. बल्कि कोर्ट ने सरकार को कॉरिडोर बनाने में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने की अनुमति दे दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार अपनी प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़े. लेकिन, इसके लिए मंदिर के कोष का उपयोग नहीं किया जा सकता. साथ ही प्रशासन ये भी सुनिश्चित करे कि दर्शनार्थियों को दर्शन में बाधा न आए.

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श्रद्धालुओं का ना हो कोई तकलीफ- कोर्ट

दरअसल, कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को सरकार को भीड़ प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए थे. उन निर्देशों का अब तक पालन नहीं किया जा सका है. सरकार ने अर्जी देकर निर्देशों में संशोधन की मांग की है. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. कोर्ट का कहना है कि सरकार प्रस्तावित योजना पर आगे बढ़ सकती है लेकिन, इससे दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए.

बता दें कि योगी सरकार ने मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर एक कॉरिडोर बनाने की अपनी प्रस्तावित योजना को मंजूरी दे दी है. सरकार ने इसके लिए बजट में 150 करोड़ की धनराशि का भी प्रावधान किया है.